दिल्ली के गाजीपुर मुर्गा मंडी में नहीं जबह होंगे मुर्गे, हाई कोर्ट ने लगाई रोक!

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को गाजीपुर मुर्गा मंडी में मुर्गा-मुर्गियों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया। अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि इस मंडी में सिर्फ जीवित मुर्गे-मुर्गियों की ही बिक्री होगी।

मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश वी के राव ने कहा कि परिस्थितियों एवं अधिकारियों द्वारा कार्रवाई नहीं करने की वजह से हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है कि गाजीपुर मुर्गा मंडी में मुर्गे-मुर्गियों के मारने पर रोक लगा दी जाए।

अब पक्षियों को मारने की अनुमति नहीं होगी। अदालत ने अधिकारियों को इस आदेश पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में आरोप लगाया था कि गाजीपुर मंडी में गैरकानूनी तरीके से मुर्गे-मुर्गियां का कारोबार होता है और उन्हें यहां मारा जाता है।

अदालत ने अधिकारियों से कहा कि इस क्षेत्र में विशेष रूप से मुर्गा-मुर्गियों को मारने वाले एक बूचड़खाना स्थापित करने की योजना पेश करें और ऐसा होने तक यह अंतरिम आदेश लागू रहेगा।

पीठ ने इस तथ्य का भी संज्ञान लिया कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 20 अप्रैल को मंडी के निरीक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट में अनेक उल्लंघनों का जिक्र किया था।