नीतीश कुमार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाया 20 हज़ार का जुर्माना

दिल्ली हाईकोर्ट ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर 20 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया है । कॉपीराइट एक्ट के एक मामले में कोर्ट ने नीतीश पर फिजूल की याचिका लगाने पर ये जुर्माना ठोका है ।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व रिसर्चर अतुल कुमार सिंह ने याचिका लगाकर कहा था कि पटना के एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के सचिव शैबल गुप्ता ने अपनी किताब में उसके द्वारा किए गए शोध को डाला है। उनसे बिना पूछे कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन करते हुए ऐसा किया गया। याचिका में मुख्यमंत्री को भी पक्ष बनाते हुए कहा गया कि उन्होंने इस किताब का विमोचन किया था।

दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश ने उन्हें इस मामले से अलग करने की अपील की थी। हाई कोर्ट के ज्वाइंट रजिस्ट्रार ने अपने आदेश में कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा लगाई गई याचिका साफ तौर पर कानून का दुरुपयोग करने के समान है।

शोधकर्ता को जेएनयू में पढ़ाने वाले उसके दोनों पर्यवेक्षकों ने भी 2009 में रिलीज हुई पुस्तक में उपलब्ध जानकारी को प्रमाणित किया है। ऐसे में इस जानकारी के आधार पर याचिकाकर्ता के पास मुख्यमंत्री को पक्ष बनाने का पूरा अधिकार है