राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज किया

दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। दायर याचिका में आरोप यह था कि राहुल गाँधी ने एसपीजी के सुरक्षा घेरे से निकलकर खुद को खतरे में डाला। जिसपर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने कहा कि यह याचिका को स्वीकार्य योग्य नहीं है, इसके हमारा मंच उचित नहीं हैं।

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ख़बर के मुताबिक, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने राहुल गाँधी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि, हम सुरक्षा पर फैसला नहीं करते सुरक्षा के लिए खुद हम भी सरकार पर निर्भर हैं, हम उनके आकलन पर भरोसा करते हैं। इस मामले में अगर किसी कार्रवाई की जरूरत है तो अधिकारी ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं।

केंद्र के स्थायी वकील अनिल सोनी ने भी कहा कि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सरकार भी चिंतित है लेकिन सुरक्षा घेरे से निकलना गैर जिम्मेदाराना बर्ताव है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कुछ होता है तो हमें सरकार को जिम्मेदार ठहराया जायेगा।

बीजेपी के प्रवक्ता तुहिन ए सिन्हा द्वारा दायर याचिका पर मुंबई अदालत सुनवाई कर रही थी जिन्होंने राहुल गांधी और केंद्र को यह निर्देश देने की मांग की थी कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कांग्रेस नेता स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप अधिनियम का उल्लंघन न करें और एसपीजी के सुरक्षा के घेरे से निकलकर खुद को खतरे में न डालें। दायर याचिका में यह भी मांग की गई थी कि वह बिना एसपीजी कवर के यात्रा नहीं करेंगे।

बता दें कि, इसी साल शुक्रवार(4 अगस्त) को गुजरात में बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की कार पर कुछ लोगों ने पथराव किया था। इस हमले में उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए थे और सुरक्षाकर्मी को थोड़ी चोट आई थी। हालांकि इस हमले में राहुल गांधी को किसी तरह की चोट नहीं आई है।