विस, नई दिल्ली : दिल्ली वक्फ बोर्ड शहर में अपने संसाधनों को मजबूत बनाने और मुस्लिम समुदाय के लिए कल्याण कार्यक्रम चलाने के लिए अपनी संपत्ति के किरायों में संशोधन करने की तैयारी कर रहा है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्ला खान ने कहा कि नए लीज नियमों के अधीन वक्फ बोर्ड किरायों में संशोधन करने की तैयारी कर रहा है।
नए नियम के अनुसार रिहायशी संपत्तियों के लिए वार्षिक किराया सर्कल रेट का 2 फीसदी और कमर्शल एरिया में सर्कल रेट का 2.5 प्रतिशत है। संशोधित किराया तय किया जाएगा। दुकान के मालिक और किरायदार अगर नए नियमों के मुताबिक संशोधित किराया अदा नहीं करेंगे उन्हें संपत्ति खाली करने को कहा जाएगा। कई सालों से वक्फ बोर्ड संपत्तियों के किरायों को संशोधित नहीं किया गया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वक्फ प्रॉपर्टीज लीज (संशोधन) नियम, 2014 में ही दरों के अनुसार संशोधन करने का निर्देश दिया है। अधिकारी ने कहा कि अगर नई दरों से किराया आया तो वक्फ बोर्ड का मुनाफा कई करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। वक्फ बोर्ड की कमर्शल एरिया में दुकानों, आवासीय भवनों, भूमि और कब्रिस्तान सहित शहर भर में 2000 से अधिक प्रॉपर्टीज हैं।