डॉक्टर ज़ाकिर नाइक इश्तहारी मुजरिम करार, जायदाद ज़ब्त करने के लिए अदालत से इजाज़त की मांग

मुंबई। प्रसिद्ध इस्लामी स्कोलर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को इश्तिहारी मुजरिम करार दे दिया गया है। दो केंद्रीय जांच एजेंसियां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने उनकी संपत्तियां जब्त करने और उन्हें सील करने के लिए सभी कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली है।

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गौरतलब है कि डॉ नाइक देश वापस नहीं लौटे हैं और उन पर उत्तेजना और अवैध रूप से विदेश से धन हासिल करने का आरोप है। पिछले सप्ताह एनआईए ने अदालत में नाइक को भगौड़ा करार देने की याचिका दाखिल की थी, और विशेष अदालत से उनकी संपत्ति सील करने के लिए भी अनुमति मांगी गई। सोमवार को अदालत में सुनवाई होगी।

बताया जाता है कि एनआईए ने डॉक्टर नाइक के घर समेत पाँच संपत्तियों को सील करने का अनुरोध किया है। उन्हें इश्तिहारी मुजरिम करार देने के लिए पहले से ही मंजूरी मिल चुकी है।

अप्रैल में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। क्योंकि नाइक पर युवाओं को भड़काने का आरोप लगाया गया है। जिससे उन्होंने इनकार किया है। एनआइए का आरोप है कि डॉक्टर नाइक ने भारत में अपने भाषणों के जरिए विभिन्न समुदायों के बीच नफरत फैलाई और विदेशों में भी इसका असर पड़ा। उन पर मुस्लिम नौजवानों को उग्रवादी गतिविधियों में शामिल करने का भी आरोप है। जिससे उन्होंने इनकार किया है।