भोपाल लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही साध्वी प्रज्ञा को बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के विशेष न्यायालय ने साध्वी प्रज्ञा को चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव के दौरान किसी को चुनाव लड़ने से रोकने का अधिकार चुनाव आयोग का है न कि कोर्ट का।
NIA court rejects plea to bar BJP's Sadhvi Pragya Thakur from contesting #LokSabhaElections2019https://t.co/Ekfj7WE0Gr
— ABP News (@ABPNews) April 24, 2019
इंडिया टीवी न्यूज़ डॉट कॉम के अनुसार, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने वाली मांग की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जब इसपर अपना रुख सपष्ट करने को कहा तो NIA ने कहा कि यह मामला चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र का है।
चुनाव लड़ने के साध्वी प्रज्ञा के अधिकार पर दलील देते हुए उनके वकील ने कोर्ट में कहा कि वह यह बताने के लिए चुनाव लड़ रही हैं कि देश में हिंदू आतंकवाद जैसी कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि साध्वी देश और विचारधारा के लिए चुनाव लड़ रही हैं।