मोदी सरकार ने तीन तलाक को कानून के दायरे में लाने वाले बिल का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है. न्यूज़18 की ख़बर के मुताबिक सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में ड्राफ्ट को पेश कर सकती है.
ड्राफ्ट में तीन तलाक(तलाक-ए-बिद्दत) देने वालों के लिए गैर जमानती वारंट का प्रावधान है. इसी के साथ दोषी पाए जाने पर तीन साल की सजा व जुर्माना भी लगाया जाएगा. ड्राफ्ट की खास बात यह है कि तीन तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को मुआवजे का अधिकार भी दिया गया है.
जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स लॉ बिल का ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, रवि शंकर प्रसाद और जितेंद्र सिंह को दी थी. सूत्रों के मुताबिक बिल का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और सभी राज्यों को इस ड्राफ्ट पर राय देने को कहा गया है. यह प्रस्तावित कानून जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होगा.
#BREAKING | Government ready with draft law to outlaw instant #TripleTalaq | @utkarsh_aanand with more details pic.twitter.com/dIRor1TrFs
— CNNNews18 (@CNNnews18) December 1, 2017