पैगंबर (PBUH) पर आधारित फिल्म न हटाने पर मिस्र की अदालत ने यूट्यूब पर लगाया प्रतिबंध

काहिरा: मिस्र की उच्च प्रशासनिक अदालत ने वीडियो शेयरिंग की वेबसाइट यूट्यूब को एक महीने के लिए ब्लॉक करने का आदेश दिया है। उसने यूट्यूब के खिलाफ यह आदेश पैगंबरे इस्लाम (PBUH) की अपमान पर आधारित एक विवादास्पद वीडियो फिल्म को न हटाने पर जारी किया है।

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मिस्र की एक सहायक प्रशासनिक अदालत ने कम्युनिकेशनज और इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी की मंत्रालय को 2013 में गूगल की मालिकाना वेब स्थान यूट्यूब को उस वीडियो को न हटाने पर ब्लॉक करने का आदेश दिया था, लेकिन एक और अदालत ने उसके खिलाफ आदेश जारी कर दिया था और मंत्रालय ने मामले के खिलाफ अपील दायर की थी।

मिस्री मंत्रालय ने तब यह रुख अपनाया था कि इस आदेश पर इंटरनेट सर्च इंजन गूगल को प्रभावित किए बिना कार्यान्वयन असंभव है। उसने यह भी कहा था कि मिस्र को इससे भारी लागत के अलावा रोजगार का नुकसान भी सहना पड़ेगा।