आप को झटका, लाभ पद मामले में दाखिल की गई याचिका को चुनाव आयोग ने किया ख़ारिज

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को लाभ के पद मामले में पार्टी की सभी दलीलों को खारिज कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इससे पहले आप के 21 विधायकों के पद की नियुक्ति को अवैध ठहरा दिया था।

बता दें कि आरोपी सभी विधायकों ने मिलकर एक याचिका दाख़िल किया था। अपनी याचिका में उन्होंने चुनाव आयोग से केस रद्द करने की मांग की थी। लेकिन उनकी याचिका को ठुकराते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि आरोपी विधायकों पर इसी तरह केस चलता रहेगा।

चुनाव आयोग के मुताबिक, इस मामले में केवल 20 विधायकों पर केस चलेगा, क्योंकि रजौरी गार्डन से विधायक जरनैल सिंह पहले ही विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं। इसलिए उनपर केस नहीं चल सकता है।

गौतलब है कि आप के आरोपी विधायकों के पास 13 मार्च, 2015 से 8 सितंबर, 2016 तक संसदीय सचिव का पद था। इस लाभ के पद का इस्तेमाल करने के आरोप में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अब इन विधायकों को यह साबित करना होगा कि वे इस लाभ के पद पर नहीं थे तभी उन्हें आरोप मुक्त किया जाएगा।