चुनाव आयोग अलर्ट, कहा- गुजरात विधानसभा चुनाव में EVM के साथ इस्तेमाल होगा VVPAT

निर्वाचन आयोग ने बुधवार (9 अगस्त) को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि वह इस साल के अंत में होने वाले गुजरात विधान सभा चुनाव में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों के साथ कागज की पर्ची देने वाले उपकरण (वीवीपीएटी) का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने निर्वाचन आयोग का यह कथन स्वीकार करते हुये गुजरात विधान सभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ मत की पुष्टि करने वाली वीवीपीएटी मशीनें लगाने के निर्देश के लिये दायर याचिका का निबटारा कर दिया।

आयोग ने अपने हलफनामे में कहा है कि वह गुजरात विधान सभा के आगामी चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ कागज की पर्ची निकालने वाली मशीन (वीवीपीएटी) का इस्तेमाल कर सकेगा।

आयोग ने कहा कि उसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि और इलेक्ट्रॉनिक्स काॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि से 31 अगस्त तक 48,000 वीवीपीएटी मशीनें मिलने की उम्मीद है, जबकि शेष 25,500 मशीनों की सितंबर तक आपूर्ति होगी।

आयोग ने एक बार फिर दावा किया कि हाल ही में लोकसभा और विधान सभा चुनावों में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती।