कथित मेडिकल कॉलेज स्कैम में फंसे ओडिशा हाईकोर्ट के पूर्व जज आईएम कुदुसी को बुधवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है।
कोर्ट ने कहा कि पूर्व जज की ‘‘समाज में बहुत प्रतिष्ठा है ’’ और वह सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हालांकि अदालत ने 67 साल के पूर्व न्यायिक अधिकारी से दो दिन के अंदर सीबीआई को अपना पासपोर्ट जमा करने और पूर्व अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जाने को कहा।
सीबीआई ने 20 सितंबर को भ्रष्टाचार के आरोप में कुदुसी समेत पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई ने कुदुसी समेत लखनऊ में मेडिकल कॉलेज संचालित करने वाले प्रसाद एजुकेशनल ट्रस्ट के बीपी यादव, पलाश यादव और एक बिचौलिए बिश्वनाथ अग्रवाल व दो अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में केस दर्ज किया था।
कुदुसी साल 2004 से 2010 के बीच ओडिशा हाईकोर्ट में जज थे। सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक लखनऊ के प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस उन 46 मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में शामिल था जिन्हें आधारभूत ढांचे में कमी के कारण नए छात्रों के एडमिशन लेने पर रोक लगा दी गई थी।
दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि पूर्व जज ने अपने संपर्कों के आधार पर शीर्ष अदालत में इस मामले को सेटल कराने का आश्वासन दिया था। जिसके एवज में उन्होंने भारी राशि की मांग की थी।