2 साल बाद महाराष्ट्र सरकार ने दी रमज़ान के दौरान रात में दुकान खुली रखने की इजाज़त

महाराष्ट्र सरकार के श्रम विभाग ने रमजान के मद्देनजर राज्य के कई इलाकों में कई इलाकों में दुकानों को कुछ शर्तों के साथ रात में भी खुले रखने का आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही रोज़ेदार कर्मचारियों के कार्यों में कटौती करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

ख़बर के मुताबिक़, यह आदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व श्रम मंत्री नवाब मलिक के उस पत्र के बाद जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने 15 मई 2017 को श्रम आयुक्त को भेजा था।

गौरतलब है कि राज्य में हर साल रमजान में पूरे महीने रात में दुकानों को खुले रखने की अनुमति दी जाती थी, लेकिन पिछले दो वर्षों से जब भाजपा-शिवसेना सरकार बनने के बाद उस पर रोक लगा दी गई थी।

जिस पर विभिन्न हलकों से विरोध भी होता रहा है। लेकिन इस साल नवाब मलिक के प्रयासों से सरकार के श्रम विभाग ने अधिसूचना जारी करके इसकी खास इजाज़त दी है।

नवाब मलिक ने अपने पत्र में श्रम आयुक्त को तवज्जो दिलाया था कि रमजान के मद्देनजर रात में कई दुकानें खुली रहती हैं और आपके विभाग की ओर से उन्हें हर साल उसकी विशेष अनुमति दी जाती है।

चूंकि रमजान का आगाज़ इस महीने 27 मई से हो रहा है, तो हर साल की तरह इस साल भी रात में दुकानों को खुले रखने का अधिसूचना जारी किया जाए।

इस पत्र के बाद 16 मई को श्रम आयुक्त वाई ई कैरोरे ने महाराष्ट्र शॉप एवं इसटबलीश्मनट एक्ट के तहत अधिसूचना जारी करते हुए कुछ शर्तों के साथ 27 मई से 27 जून तक न केवल रात में दुकानों को खुले रखने की अनुमति दे दी बल्कि रोज़ा रखने वाले कर्मचारियों के कार्यों में कटौती की भी अधिसूचना जारी कर दिया है।