बेतिया: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ बिहार के बेतिया में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश बेतिया देव्हार कोर्ट के चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट ने जारी किया है।
फारूक अब्दुल्ला पर अदालत ने बेतिया नगर पुलिस स्टेशन में देशद्रोह के आरोपों के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश सीजेएम बेतिया ने वकील मुराद अली द्वारा दर्ज की गई एक याचिका की सुनवाई के बाद दी। वकील मुराद अली ने फ़ारूक़ अब्दुल्ला के खिलाफ कश्मीर से संबंधित उनके बयान को लेकर यह याचिका दर्ज की थी।
गौरतलब है कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि वह पूरी दुनिया से कहना चाहते हैं कि कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है, वह पाकिस्तान का है और जो हिस्सा भारत के पास है, वह हिस्सा हिंदुस्तान का है। साथ ही साथ नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष ने कश्मीर की पूर्ण स्वतंत्रता का विरोध करते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला तो यह कहता है कि यह स्वतंत्रता का मामला ही नहीं है। हम लोग लैंड लॉक्ड (सूखे से घिरे हुए ) हैं। एक ओर से चीन एक ओर से पाकिस्तान और एक ओर से हिंदुस्तान है। तीनों के पास परमाणु बम हैं, हमारे पास अल्लाह के सेवा कुछ भी नहीं है, तो फिर यह जो आजादी की बात करते हैं, गलत करते हैं।