मालेगांव: नई हज नीति में बदलाव और गैर जरूरी शर्तों को समाप्त करने के लिए मालेगांव शहर के शफीक अहमद नामक हाजी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसकी सुनवाई पांच जनवरी से शुरू होगी।
Facebook पे हमारे पेज को लाइक करने के लिए क्लिक करिये
याचिका में मांग की गई है कि इस दौरान ड्रा सिस्टम को तुरंत रोका जाये। इसके साथ ही चार बार फॉर्म भरने वालों का कोटा भी बहाल करने की मांग की गई है। इसी प्रकार 8 से 15 जनवरी के बीच भारत की केंद्रीय हज समिति की ओर से ड्रा सिस्टम को रोकने की मांग की गई है।
महाराष्ट्र से लगभग 4000 हज यात्री ऐसे हैं जो लगातार चार सालों से हज फ्रॉम भर रहे हैं, उन्हें यह उम्मीद थी कि इस साल हज यात्रा का मौक़ा मिल जायेगा, लेकिन सरकार की ओर से किसी नोटिस के बगैर कानून में बदलाव की वजह से उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। और उनका कहना है कि उनका यह अधिकार है कि उन्हें ड्रा के बगैर हज पर जाने दिया जाए। इसी लिए मालेगांव शहर के शफीक अहमद ने कुछ लोगों की मदद से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है।