धोखाधड़ के आरोप में बिल्डर पर केस दर्ज

नोएडा: नोएडा सेक्टर-143 में प्लॉट बेचने के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी का कोर्ट के आदेश पर बिल्डर के खिलाफ मुकदजा दर्ज किया गया है। आरोपी बिल्डर ने प्लॉट की बुकिंग के लिए राजस्थान कोटा में 2014 कैंप लगाया गया था। 3 लोगों से लाखों रुपये लेने के बाद भी उन्हें प्लॉट नहीं मिला। जिसके बाद उन्होंने पुलिस से इसकी शिकायत की। पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं किए जाने पर पीड़ितों ने कोर्ट के दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर सेक्टर-20 पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान भीलवाड़ा के रहने वाले सुभाष चंद्र बापना 2014 में कोटा के न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में तैनात थे। उस दौरान नोएडा के आशीवॉद रियल डिवेलपर्स ने नोएडा सेक्टर-143 में प्लॉट बुकिंग के लिए कैंप लगाया था। इसमें कर्मचारियों को डिस्काउंट का झांसा दिया गया। साथ ही बिल्डर ने बेचे हुए प्लॉट को एक साल बाद वापस खरीदने का भी ऑफर दिया था। इसके चलते सुभाष चंद्र ने तीन प्लॉट की बुकिंग करा ली। उन्होंने बिल्डर को 9 लाख 20 हजार रुपये दे दिए थे, लेकिन एक साल बाद भी उन्हें प्लॉट के बारे में जानकारी नहीं दी गई। दिसंबर 2016 में सुभाष ने सेक्टर-143 में जाकर प्लॉट के बारे में पता करना चाहा, तो वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिला। कंपनी की ओर से बताए गए पते पर ऑफिस भी नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने सेक्टर-20 पुलिस स्टेशन में बिल्डर के खिलाफ शिकायत की। आरोप है कि पुलिस ने शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज नहीं की। जिसके बाद उन्होंने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर पिछले रविवार को सेक्टर-20 पुलिस ने बिल्डर कंपनी के एमडी असर रिजवी, डायरेक्टर स्नेहा शाह, सीनियर मैनेजर अंकित पाठक, सेल्स मैनेजर सत्येंद्र, पारस अरोड़ा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।