बीते कल तुरंत तीन तलाक़ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंगलवार को ही इसे लेकर पहला मुकदमा दर्ज हुआ।
कानपुर के स्वरूप नगर थाने में सपा की पूर्व विधायक गज़ाला लारी समेत पांच लोगों के ख़िलाफ़ दहेज़ की मांग पूरी नहीं करने पर तलाक़ देने और प्रताड़ित करने का मामला दर्ज किया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, चेन्नई की सोफिया अहमद का निकाह 12 जून 2015 को कानपुर के कारोबारी शारिक अराफात के साथ हुआ था। लेकिन आरोप है कि लड़के के घर वालों ने दहेज में बीएमडब्लू कार समेत नकद 10 लाख रुपये और बीस लाख रुपयों के जेवर की मांग की थी।
सोफिया ने आरोप लगाया है कि नशे में धुत उसके पति ने 13 अगस्त 2016 को तलाक दे दिया। इसके अलावा उसकी ननद गजाला लारी और उसका बेटा मंजर लारी भी उसे प्रताड़ित करता था।
सोफिया ने कहा कि इस मामले की उसने पहले भी शिकायत की थी लेकिन सत्ता के दबाव में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हालाँकि सोफिया ने मारपीट और घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करा लिया था।
हालाँकि गजाला लारी ने सोफिय के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि सोफिय अपनी मर्ज़ी से एक साल से अपने मायके रह रही हैं. उनके भाई शारिक सहित उनका पूरा परिवार उनसे कई बार घर आने को कह चुका है।
बता दें कि बीते कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में तीन तलाक़ पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इसे कुरान के सिद्धांतों के खिलाफ बताया है।