रांची: बिहार के प्रसिद्ध चारा घोटाला मामले में आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव की सजा की घोषणा कर दी गई है। सीबीआई की विशेष अदालत ने यादव को साढ़े तीन साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। लालू को उह सज़ा देवघर खजाना से अवैध रूप से रकम निकालने के मामले में सुनाई गई है।
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गौरतलब है कि सजा का ऐलान स्थगित कर दिया गया था। लालू प्रसाद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सजा सुनाई गई।
लालू प्रसाद यादव के वकील ने सीबीआई अदालत में उन्हें न्यूनतम सजा देने की अर्जी दायर की है। अर्जी में कहा गया है कि चारा घोटाले में कुछ लोगों को बरी कर दिया गया है, हमारी तबियत ठीक नहीं रहती है, दिल का ऑपरेशन हुआ है, ऐसी स्थिति में हमें कम से कम सजा दी जाए। साथ ही लालू के वकील ने याचिका में लिखा है कि पैसे निकालने में मेरा कोई सीधा हाथ नहीं है, इसलिए कम से कम सजा दी जाए।