पटना: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद को सीबीआई के एक विशेष अदालत ने चारा घोटाला के एक अन्य मामले में भी दोषी करार दिया है। बता दें कि रांची की विशेष सीबीआई कोर्ट ने यह फैसला लालू यादव के खिलाफ चारा घोटाला के चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले को लेकर सुनाया है। जबकि चारा घोटाले का यह तीसरा मामला है।
Facebook पे हमारे पेज को लाइक करने के लिए क्लिक करिये
चारा घोटाले के इसी मामले में लालू के साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को भी दोषी करार दिया गया है। वहीं, छह आरोपियों को मामले में बरी भी किया गया। जबकि चाईबासा गबन के इस मामले में कोर्ट ने 56 में से 50 आरोपियों को दोषी ठहराया है। बता दें कि लालू यादव चारा घोटाले के देवघर कोषागार से जुड़े एक मामले में दोषी पाये जाने के बाद रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं।
उल्लेखनीय है कि चारा घोटाला के चाईबासा मामले में बहस 10 जनवरी को पूरी हो गई थी और इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। खबर के मुताबिक, सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा के यहां स्थित एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा कोषागार से 33 करोड़, 67 लाख रुपये फर्जी ढंग से निकालने के मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश स्वर्ण शंकर प्रसाद की अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।