इलाहाबाद: सपा के पूर्व सांसद अतीक अहमद की जमानत याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है।
एसएचआईएटीएस में शिक्षकों की पिटाई से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी नामंजूर कर दी।
जिला कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अतीक अहमद ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका डाली थी।
बताया जा रहा है की कोर्ट ने ऐसा उनके आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए किया है।
अतीक अहमद पर कुल 21 आपराधिक मामले चल रहे हैं।
पुलिस ने उन्हें इसी साल 11 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को इसके लिए फटकार लगाई थी।
यूपी में योगी सरकार बनने के बाद अतीक अहमद समेत कई माफिया नेताओं का उनके गृह जनपद के आसपास की जेलों से दूर की जेलों में भेज दिया गया था। 2 अप्रैल को राज्य सरकार के आदेश पर अतीक अहमद को नैनी सेन्ट्रल जेल से देवरिया जेल शिफ्ट किया गया था।