गोधरा कांड: हाईकोर्ट ने 11 दोषियों के फांसी की सज़ा उम्रकैद से बदला, 59 परिवारों को 10 लाख देने के आदेश

अहमदाबाद। 2002 में गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में हुई आगजनी के मामले में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। इस मामले में 11 दोषियों के फांसी की सज़ा को उम्रकैद में बदल दिया है। जबकि 20 दोषियों की उम्रकैद की सज़ा को बरकरार रखा है।

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हाईकोर्ट के अनुसार राज्य सरकार कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने में नाकाम रही थी। अदालत ने राज्य सरकार से 59 पीड़ितों के परिवारों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने एसआईटी की विशेष अदालत की ओर से आरोपियों को दोषी ठहराए जाने और बरी करने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।