गोरखपुर दंगे मामले में बढ़ सकती हैं योगी की मुश्किलें, हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ “नफरत फैलाने वाला भाषण देने” के मामले में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले में याचिकाकर्ताओं को दूसरी बार याचिका डालने की इजाजत दे दी है।

कोर्ट ने राज्य सरकार के इस तर्क को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था की आरोपी अब राज्य का मुख्यमंत्री बन चुका है। इसलिए अब उस पर केस नहीं चलाया जा सकता।

इसके साथ हाईकोर्ट ने केस के अगुवाई कर रहे एडवोकेट जनरल को “महत्वपूर्ण और गंभीर मामले” में अदालत में गैरहाजिर रहने पर भी फटकार लगाई।

आपको बता दें की सीएम योगी पर साल 2007 में गोरखपुर में “नफरत फैलाने वाला भाषण देने” का आरोप था लेकिन राज्य सरकार ने उनपर पर मुकदमा चलाने की इजाजत देने से इंकार कर दिया था।

कोर्ट ने राज्य सरकार को झाड़ लगाते हुए पूछा था कि जब सरकार ने सीएम के खिलाफ केस चलाने की इजाजत देने से इंकार कर दिया तो याचिककर्ता के पास और क्या रास्ता बचता है। आप दोनों पहले फैसले कर लें कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं…आप लोग खुद ही एक राय नहीं हैं।”