गोरखपुर दंगे मामले में बढ़ी योगी की मुश्किलें, हाईकोर्ट ने मांगे केस से जुड़े सभी दस्तावेज

इलाहाबाद: साल 2007 में गोरखपुर में हुए सांप्रादायिक दंगों के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरोपी सीएम योगी आदित्यनाथ को मुश्किलों को और बढ़ा दिया है।

हाईकोर्ट ने यूपी सरकार की दलील को ठुकराते हुए दंगे से संबंधित रिकार्ड और यूपी सरकार द्वारा सीएम के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी ठुकराने जाने वाली पूरी फाइल को तलब कर लिया है।

ये आदेश गोरखपुर के परवेज परवाज की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस ए. सी. शर्मा की खंडपीठ ने दिया है। इस मामले में लगातार तीन दिन से सुनवाई चल रही थी।

इन सभी रिकार्ड को पेश करने के लिए सिर्फ 10 दिनों का वक्त दिया है और इस मामले में कोर्ट 11 सितंबर को फिर से सुनवाई करेगी।

इस मामले में अभी सरकार को बहस करना है। याची के वकील एस. एफ .ए. नकवी ने शुक्रवार को फिर से अपनी बहस में कहा कि, अभियोजन स्वीकृति न देने का आदेश शक के घेरे में है।

मामला सीएम योगी से जुड़ा होने के कारण इस शक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि जिसकी सरकार है उसी के खिलाफ निष्पक्ष जांच की उम्मीद यूपी पुलिस से नहीं है इसलिए मामले को किसी अन्य एजेंसी को जांच के लिए सौंपा जाए।