‘दुश्मन संपत्ति’ को बेचकर खज़ाना भरेगी सरकार

सरकार ने अपने खजाना की स्थिति बेहतर बनाने के लिए 9400 से अधिक दुश्मन संपत्ति को बेचने का प्रकिया शुरू किया है, जिससे उसके खजाने में लगभग एक लाख करोड़ रूपये आ सकते हैं।

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दुश्मन संपत्ति वह है जिसे बंटवारे के समय जो लोग अपनी संपत्ति छोड़कर पाकिस्तान या चीन चले गए थे, उनकी संपत्ति को सरकार ने दुश्मन संपत्ति का नाम दिया है। कानून के तहत ऐसे लोगों के रिश्तेदारों को उन संपत्ति पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं है।

अधिकारियों ने कहा कि सरकार ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं और संबंधित कार्यालय को 3 महीने के अंदर इस तरह की अचल और गैर अचल संपत्ति की सूची देने को कहा है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में जिला स्तर पर जायजा कमीटियों का गठन हुआ है, जिसकी अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट करेंगे।

इसके साथ ही एक एडिशनल सचिव की अध्यक्षता में इंटर मंत्री स्तर निपटारा कमीटी भी गठन की गई है। ताकि प्रक्रया को तय शुदा समय में पूरा किया जा सके। यह कदम दुश्मन संपत्ति एक्ट 2017 और दुश्मन संपत्ति (बदलाव) एक्ट 2018 में बदलाव के बाद उठाया गया है।