नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत जुलाई महीने के लिए रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को 20 अगस्त से बढ़ाकर 25 अगस्त कर दी गई है। जीएसटी क्रियान्वयन समिति ने यहां जारी बयान में कहा कि बाढ प्रभावित राज्यों और जम्मू-कश्मीर ने इस तिथि को बढ़ाने का आग्रह किया था।
इसके अतिरक्त करदाताओं और टैक्स प्रैक्टिशनरों ने भी जीएसटी के लिए भरे जाने वाले इस प्रथम रिटर्न की अंतिम तिथि को बढ़ाने की मांग की थी। जीएसटी के तहत इस महीने की 20 तारीख तक 3बी फॉर्म भरने के साथ ही इसी तिथि तक करदाताओं को बैंकों में कर भी जमा कराना है।
समिति ने यहां जारी बयान में कहा कि अब जुलाई महीने के लिए जीएसटी कर जमा करने तथा रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त कर दी गई है।जो करदाता ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं उन्हेें भी 25 अगस्त तक रिटर्न दाखिल करना होगा।
जो करदाता इसका लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें 28 अगस्त तक ट्रांस1 फॉर्म भरना होगा। इस संबंध में शीघ्र ही अधिसूचना जारी की जाएगी। इस समय सीमा में फॉर्म भरना अनिवार्य है।
इस बीच खुदरा कारोबारियों के शीर्ष संगठन कैट ने यहां जारी बयान में कहा कि जीएसटीएन पोर्टल काम नहीं कर रहा है इसलिए रिटर्न भरने में दिक्कतें आ रही हैं। उसने भी इसके मद्देनजर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि में बढोतरी की माँग की थी।
उसने कहा कि बैंक भी जीएसटी कर जमा नहीं कर रहे हैं क्योंक उन्हें यह भी पता नहीं है कि किस शीर्ष के तहत यह कर जमा किया जायेगा।
गौरतलब है कि जीएसटी 1 जुलाई से लागू किया गया है। इसके तहत 4 स्लैब बनाए गए हैं। जीएसटी लागू होने के बाद विपक्ष सरकार पर जमकर हमला कर रहा है।