गुजरात दंगा: ज़किया ज़ाफरी की याचिका पर 21 अगस्त को आएगा फैसला, PM मोदी को मिली क्लीन चिट को चुनौती

गुजरात हाई कोर्ट 2002 के दंगों के मामले में नरेंद्र मोदी और अन्य को निचली अदालत की ओर से क्लीन चिट दिए जाने को चुनौती देने वाली जकिया जाफरी की याचिका पर अब 21 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगा।

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जस्टिस सोनिया गोकोनी ने जकिया जाफरी के वकीलों, एसआईटी और राज्य सरकार से कहा है कि वह 21 अगस्त को फैसला सुनाएंगी। इस मामले की सुनवाई तीन जुलाई को पूरा हो गया था। हाईकोर्ट ने इससे पहले फैसला सुनाने के लिए बुधवार की तारीख तय की थी।

कोर्ट ने जाफरी और सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की गैर सरकारी संगठन ‘सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस’ की संशोधित याचिका पर सुनवाई की। याचिका में 2002 के दंगों के पीछे की कथित बड़ी आपराधिक साजिश के मामले में एसआईटी की ओर से क्लीन चिट दिए जाने को सही ठहराने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है।

आवेदकों ने नए सिरे से जांच की मांग की है। याचिका में मोदी और 59 अन्य को दंगों को लेकर आपराधिक साजिश रचने का आरोपी बनाए जाने की मांग की गई है। गौरतलब है कि 28 फरवरी, 2002 को गुजरात के गुलबर्ग सोसायटी में भीड़ ने जाफरी सहित करीब 68 लोगों की हत्या कर दी थी।