तोगड़िया के खिलाफ 22 साल पुराने केस को गुजरात सरकार ने वापस लिया

गुजरात सरकार के आवेदन पर अहमदाबाद की एक अदालत ने मंगलवार को विहिप के वरिष्ठ नेता प्रवीण तोगड़िया और 39 अन्य के विरुद्ध 1996 में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले को वापस लेने की इजाजत दे दी। वर्ष 1998 में मामला दर्ज होने के दो साल बाद केशुभाई पटेल की अगुवाई वाली तत्कालीन भाजपा सरकार ने सीआरपीसी की धारा 321 के तहत यह दरख्वास्त लगाई थी।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिन मजिस्ट्रेट जे. एम. बारोट ने मंगलवार  को यह अर्जी स्वीकार की। बता दें कि अदालत ने इस मामले में पेश नहीं होने पर इसी माह के पहले हफ्ते में आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। उसके पश्चात तोगड़िया एवं अन्य अदालत में पेश हुए और वारंट रद्द हुआ।

गौरतलब है कि 20 मई, 1996 को अहमदाबाद स्थित सरदार पटेल स्टेडियम में भाजपा के एक कार्यक्रम में आत्माराम पटेल और कई अन्य भाजपा नेताओं पर केशुभाई पटेल के समर्थकों ने हमला किया था।