हलाला और बहु विवाह मामला: त्वरित सुनवाई की अर्जी पर विचार करेगा सुप्रीमकोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम वर्ग में प्रचलित ‘निकाहे हलाला’ और ‘बहु विवाह’ के प्रचलन को चुनौती देने वाली अर्जियों को त्वरित पंजीकरण किए जाने पर विचार करने के लिए सहमति ज़ाहिर किया है। लिहाज़ा अब यह मामला त्वरित सुनवाई की सूची में शामिल किया जा सकता है।

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चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खालोनकर और जस्टिस डी वाई चन्द्रचूड की बेंच ने सीनियर वकील वी शेखर की इस तर्क पर विचार किया कि अर्जियों को अंतिम फैसले के लिए पांच जजों की संविधानिक बेंच के सामने सूचीबद्ध किया जाए। बेंच ने कहा कि हम उसे देखेंगे।

दिल्ली के याचिकाकर्ता में से एक समीना बेगम की ओर से पेश वकील शेखर और अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि उनकी मोवव्किल को धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि मुस्लिम वर्ग में निकाहे हलाला और बहु विवाह के प्रचलन को चुनौती देने वाली अपनी अर्जी वह वापस ले लें।