जुनैद हत्याकांड में सीबीआई जांच के लिए दी गई याचिका को हाइकोर्ट ने सुरक्षित रखा, सिंगल बेंच ने किया था खारिज

देशभर का ध्यान खींचने वाले जुनैद हत्याकांड की सीबीआई जांच संबंधी याचिका पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। उक्त याचिका मृतक जुनैद के पिता जलाउद्दीन की तरफ से दाखिल की गई थी।

मृतक फरीदाबाद के गांव खंदावली का रहने वाला था और ट्रेन में हुई घटना पूरे देश में सुर्खियां बनी थी। इस मामले में चली कानूनी लड़ाई के दौरान कई उतार-चढ़ाव आए।

अब जलाउद्दीन की तरफ से मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाई कोर्ट की डबल बेंच में जो अपील की गई है उस पर जस्टिस राजेश बिंदल व जस्टिस बीएस वालिया पर आधारित बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

उल्लेखनीय है कि जुनैद की हत्या के बाद उसके पिता जलाउद्दीन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन, जस्टिस राजन गुप्ता पर आधारित सिंगल बेंच ने याचिका को ख़ारिज दिया था। इस पर जलाउद्दीन ने सिंगल बैंच के फैसले के खिलाफ डिविजन बैंच में अपील करते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी।

डबल बेंच के नोटिस के जवाब में सोमवार को सीबीआई ने हाई कोर्ट में स्पष्ट कर दिया था कि मामले के 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं और 15 गवाहों को एग्जामिन किया जा चुका है। ऐसे में इस मामले की सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है।

सीबीआई ने दलील दी थी कि उनके ऊपर पहले ही अत्यधिक कार्यभार है और ऐसे में इस मामले में हरियाणा पुलिस ही जांच करे तो उचित है। बुधवार को याचिका पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाई कोर्ट जल्द ही मामले में अपना फैसला सुना सकती है।

हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि, इस मामले में पुलिस सही तरह से जा्ंच कर रही है। इस केस में कोई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दा शामिल नहीं है।

सौजन्य-NBT