इलाहाबाद का नाम बदलने के खिलाफ़ दी याचिका पर कोर्ट करेगी सुनवाई!

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद जिले व मण्डल का नाम बदलकर प्रयागराज करने के राज्य सरकार के फैसले की वैधता की चुनौती याचिका को सुनवाई हेतु 30 नवम्बर को पेश करने का निर्देश दिया है, साथ ही लखनऊ पीठ में विचाराधीन हरिशंकर पाण्डेय की याचिका की मूल पत्रावली प्रधानपीठ इलाहाबाद में सुनवाई हेतु तलब कर ली है।

कोर्ट ने याचिका में संशोधन की अर्जी को स्वीकार कर ली है और याची अधिवक्ता को नये सिरे से संशोधित याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी है। मोहम्मद अफान फारूकी की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी है कि एक ही मुद्दे को लेकर कई याचिका दाखिल होना सही नहीं है।

कोर्ट ने याची को अन्तर्हस्तक्षेपी अर्जी दाखिल कर इलाहाबाद हेरिटेज एसोसिएशन की विचाराधीन जनहित याचिका में अपना पक्ष रखने की अनुमति दे दी है। अब याचिकाओं की सुनवाई 30 नवम्बर को होगी।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति सी.डी.सिंह की खण्डपीठ ने इलाहाबाद हेरिटेज एसोसिएशन की तरफ से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता एस.एफ.ए.नकवी ने किया।