शुक्रवार को एक हिन्दू महिला जिसका नाम पायल उर्फ़ आरिफा है| राजस्थान उच्च न्यायालय में बुर्के में पेश हुई| जिसने अप्रैल में एक फैज़ मोहम्मद नाम के लड़के से शादी कर ली थी| महिला के परिवार वालों ने लव जिहाद का नाम देकर आरोप लगाया कि उसने बेटी को अपहरण कर के बलात्कार किया| उसके बाद उसे ब्लैकमेल कर के इस्लाम धर्म में ज़बरदस्ती परिवर्तित कर दिया|
हालाँकि अदालत के सामने लड़की ने क़ुबूल किया की उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई है| और न ही उसको कोई ख़तरा है| वह अपनी मर्ज़ी से गयी है| यह मामला महिला के भाई चिराग सांघवी के दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है| उनका कहना है कि उनकी बहन 25 अक्टूबर को घर से गायब हो गयी थी| उनका कहना है कि इस मामले में पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की इसलिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया|
अपनी याचिका में महिला के भाई ने दावा किया कि एक फैज मोहम्मद लंबे समय से बहन को परेशान कर रहे थे और जब वह कॉलेज जा रहे थे तब उन्हें अपहरण कर लिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके द्वारा कुछ कागजात हस्ताक्षर करने के लिए बनाया गया था और नकली शादी के दस्तावेज तैयार किए गए थे| उसके परिवार के वकीलों, हालांकि, का आरोप है कि उसे ब्लैकमेल किया गया था|इन सभी मामले के सुनवाई पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्देश जारी कर दिए कि एफआईआर पंजीकृत हो।
पुलिस ने फैज के खिलाफ धारा 366, 342 और 384 के तहत मामला दर्ज़ करके मामले में जांच शुरू कर दी है।अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि लड़की को सात दिनों के लिए नारी निकेतन (महिला आश्रय) के पास भेजा जाए| पुलिस को यह सुनिश्चित करने के लिये | साथ ही निर्देश दिया कि वहां उससे किसी को मिलने न दिया जाये|