सिंगर सोनू निगम के बयान से शुरू हुआ अज़ान विवाद अदालत पहुंच गया है।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा, ‘इसमें कोई शक नहीं है कि अजान इस्लाम का आंतरिक ही हिस्सा है लेकिन यह जरूरी नहीं कि इसे लाउडस्पीकर के जरिए दिया जाए।
जस्टिस एएस बेदी की बेंच ने सोनू निगम के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही।
जस्टिस बेदी ने कहा कि यह सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए यह याचिका दायर की गई थी। उन्होंने कहा कि ‘गुंडागर्दी’ शब्द का इस्तेमाल अजान के लिए नहीं बल्कि लाउडस्पीकर के लिए किया गया था।
दरअसल हरियाणा के सोनपत जिले के रहने वाले आस मोहम्मद ने सोनू निगम के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की थी।
याचिका में दावा किया गया था कि गायक का ट्वीट ने मुसलमानों के मौलिक अधिकार को चैलेन्ज करता है जिससे समुदाय के लोगों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है।
बता दें कि सोनू निगम ने पिछले महीने ट्वीट किया था कि मैं मुस्लिम नहीं हूं लेकिन रोज सुबह मुझे अजान की आवाज से उठना पड़ता है।