बलात्कारी बाबा के बाद अब राधे मां की बारी, हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाकर दिए FIR का आदेश

चंडीगढ़: सिरसा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम के बाद अब पंजाब से ताल्लुक राधे मां पर पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है।

न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक, आज इस मामले में दायर याचिका का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने राधे माँ के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है।
राधे माँ के खिलाफ पंजाब के फगवाड़ा के रहने वाले सुरेंद्र मित्तल ने गंभीर आरोप लगाए थे।

सुरेंद्र मित्तल ने कुछ महीने पहले राधे मां के खिलाफ पंजाब पुलिस को शिकायत कर कहा था कि वह उन्हें रात में फोन करके परेशान करती है और डरा-धमकाकर उसे अपने खिलाफ बोलने से रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन पुलिस ने राधे माँ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।

मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने कपूरथला पुलिस को फटकार लगाई है।

साथ ही 13 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है और पुलिस से जवाब माँगा है कि इस मामले में आपराधिक मामला बनता है या नहीं। अगर आपराधिक मामला बनता है तो अब तक इस मामले में FIR दर्ज क्यों नहीं की गई।