डॉ कफील को नहीं मिली राहत, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

उत्तर प्रदेश: गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुए हादसे के बाद गिरफ्तार किए गए डॉ. कफील को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका लगा है. हाई कोर्ट ने डॉ. कफील अहमद की याचिका को खारिज कर दिया है. याचिका में गिरफ्तारी पर रोक और एफआईआर रद्द करने मांग की गई थी.

असिस्टेंट एकाउंटेंट क्लर्क संजय त्रिपाठी की भी अर्जी खारिज कर दी गई है. बच्चों के इलाज में हुई लापरवाही को लेकर दोनों की गिरफ्तारी हुई है. जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अनिरुद्ध सिंह की खण्डपीठ ने ये आदेश दिया है.

डॉ. कफील खान को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था. गोरखपुर घटना के बाद मेडिकल कॉलेज के डॉ. कफील खान का नाम सामने आया था, जिसमें कहा गया कि उन्होंने मुश्किल समय में ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाए और मदद की. बाद में उन पर आरोप लगा कि वो अस्पताल से ऑक्सीजन सिलेंडर चुराकर अपने निजी क्लीनिक पर इस्तेमाल किया करते थे.