बीफ़ बैन के फैसले पर इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज योगी सरकार को खरी-खरी सुनाई है। कोर्ट ने एक अहम आदेश में कहा है कि मीट पर किसी भी तरह से पूरी तरह रोक नहीं लगायी जा सकती है। संविधान ने लोगों को अपनी पसंद से खाने-पीने का अधिकार दिया है। यह रोजी-रोटी जुड़ा मामला है।
कोर्ट ने आगे कहा कि अवैध बूचड़खाने बंद होने से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक हफ्ते के भीतर उन्हें लाइसेंस देने पर विचार किया जाए। कोर्ट ने सरकार से 30 तारीख तक जवाब तलब किया है।
कोर्ट के लखनऊ बेंच ने कहा कि जिन दुकानों को लाइसेंस 31 मार्च तक नहीं मिले थे उन्हें लाइसेंस देने पर गाइडलाइन के अनुसार विचार किया जाए।
कोर्ट ने कहा कि संविधान की आर्टिकल 21 के अनुसार लोगों को अपनी जिंदगी जीने और खान-पान का पूरा अधिकार है।