योगी के शहर में स्लाटर हॉउस नहीं होने पर हाईकोर्ट ने डीएम को किया तलब

इलाहाबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर में बूचड़खाने नहीं होने पर हाईकोर्ट ने गोरखपुर के डीएम, एसएसपी, सीडीओ, शहर आयुक्त सहित सभी अधिकारियों को तलब किया है। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।

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खबर के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट में मौजूद शहर आयुक्त नहीं बता सके कि बूचड़खाने के लिए कब ज़मीन मिलेगी और कब उसकी निर्माण हो सकेगी। गोरखपुर के दिलशाम अहमद और 120 अन्य के आवेदन पर चीफ जस्टिस डी बी भोसले और जस्टिस मनोज गुप्ता की खंडपीठ सुनवाई कर रही है।
आवेदन में कहा गया है कि गोरखपुर में एक भी बूचड़खाने नहीं है, जिस वजह से वहाँ मांस बिक्री नहीं हो पा रही है।

लोगों को अपनी पसंद का खाना खाने का अधिकार है। बूचड़खाने नहीं होने से गोरखपुर में मांस खाने वाले लोगों को मांस नहीं मिल पा रहा। इस पर अदालत ने गोरखपुर शहर आयुक्त को तलब किया था। मगर वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सके।