हाईकोर्ट ने गोदी मीडिया फटकारा, अर्नब से कहा- शशि थरूर के चुप रहने का नाजायज़ फायदा न उठाएं

सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में गलत रिपोर्टिंग करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्रकार अर्नब गोस्वामी और उनके न्यूज़ चैनल रिपब्लिक टीवी को फटकार लगाई है।

दरअसल कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अर्नब और उनके चैनल को निर्देश दिया है कि शशि थरूर के चुप रहने के अधिकार का सम्मान करें।

कोर्ट ने अर्नब से उनके चैनल द्वारा गलत रिपोर्टिंग करने पर भी जवाब माँगा है।

थरूर ने याचिका में उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत से जुड़ी खबर के प्रसारण के दौरान उनके खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए 2 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है।

अपने याचिका में थरूर ने आरोप लगाया है कि अर्नब और उनके न्यूज़ चैनल के वकील द्वारा 29 मई को कोर्ट में आश्वासन देने के बावजूद वे उनकी मानहानि और छवि खराब करने में लगे हुए हैं। जबकि उन्होंने अपने मुवक्किल को ऐसा नहीं करने की सलाह देने की बात कही थी।

इससे पहले कोर्ट ने इस सुनवाई के दौरान कहा था कि पत्रकार और उनका चैनल सुनंदा की मौत की जांच के संबंध में तथ्यों पर आधारित खबरें दिखा सकता है, लेकिन थरूर को अपराधी नहीं बता सकता।