केंद्रीय विद्यालयों में हो रहे प्रार्थना हिंदुत्व का प्रचार तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस

नई दिल्ली: केंद्रीय विद्यालयों में सुबह होने वाली प्रार्थना क्या हिंदुत्व का प्रचार है? सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल को लेकर दायर अर्जी पर केंद्रीय सरकार से जवाब माँगा है।

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दरअसल एक शिक्षक की ओर से दायर जनहित की एक याचिका में सवाल किया गया है कि सरकारी फंड से चलने वाले स्कूलों में किसी खास धर्म का प्रचार करना मुनासिब नहीं है। सुर्पिम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए केंद्र और केंद्रीय विद्यालय प्रशासन को नोटिस जारी किया है।

जस्टिस रोहंगटन ऍफ़ नरीमन की नतृत्व वाली बेंच ने केंद्र और केंद्रीय विद्यालय प्रशासन को नोटिस जारी किया है। बेंच ने कहा है कि केंद्रीय विद्यालयों में बच्चों को हाथ जोड़ कर और आंख बंद करके प्रार्थना क्यों कराई जाती है? बेंच ने कहा कि यह एक अहम मामला है।