प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आधार कार्ड केवल एक दस्तावेज ही नहीं है, बल्कि एक पहचान पत्र है। किसी भी वित्तीय लेनदेन और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार बेहद महत्वपूर्ण है।
आधार कार्ड का एक नियम आपके लिए जानना अत्यंत जरूरी है। आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के अनुसार, अगर किसी नागरिक ने तीन साल तक आधार का इस्तेमाल नहीं किया, तो उसका आधार डिएक्टिवेट यानी बंद हो जाएंगा। आइए जानते हैं इस नियम के बारे में।
अमर उजाला पर छपी खबर के अनुसार, यूआईडीएआई के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति लगातार तीन सालों तक अपने आधार का किसी भी प्रकार से इस्तेमाल नहीं करता हे, तो उसका आधार कार्ड बंद हो जाएगा।
आधार का इस्तेमाल आप सरकारी स्कीम का लाभ उठाने के लिए, पेंशन की सुविधा का लाभ उठाने के लिए, ईपीएफओ को डिटेल्स देने के लिए, पैन कार्ड से लिंक करने के लिए, आदि कई कामों में कर सकते हैं।
बता दें कि आप घर बैठे अपने आधार कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि वो एक्टिव है या नहीं। इसके लिए आपको यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाना होगा।
यूआईडीएआई की वेबसाइट (uidai.gov.in) पर जाकर आपको आधार सर्विसेज के विकल्प का चयन करना होगा, जिसके बाद आपको ‘वेरिफाई आधार नंबर’ पर अपना आधार नंबर डालना होगा। जैसे ही आप अपना आधार नंबर डालेंगे तो वहां आपके सामने हरे या लाल रंग का एक निशान आएगा।
अगर हरा निशान आता है तो समझ जाएं कि आपका आधार एक्टिवेट है और अगर लाल रंग का निशान आता है तो इसका मतलब होगा कि आपका आधार कार्ड डिएक्टिवेट है।