जासूसी के आरोप में पूर्व महिला राजनयिक माधुरी गुप्ता को 3 साल की सज़ा

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय हाई कमीशन में सेवा दे चुकीं पूर्व राजनयिक माधुरी गुप्ता को पाकिस्तान की ख़ुफ़िया एजेंसी के कर्मियों को अहम जानकारी देने के मुकदमे में आरोपी करार देते हुए उन्हें 3 साल क़ैद की सज़ा सुनाई है।

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माधुरी गुप्ता के खिलाफ अहम देश की जानकारी को उजागर करने के मुकदमे की सुनवाई हुई। पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने माधुरी गुप्ता को संविधान के धारा 1 सी और सेक्शन 5 के तहत आरोपी क़रार दे दिया। इस आरोप के तहत उसे 3 साल क़ैद की सज़ा सुनाई गई।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी के इमेल से प्राप्त होने वाली जानकारी से पता चलता है कि उन्होंने किसी बहुत ख़ुफ़िया राज को तो पड़ोसी देश के ख़ुफ़िया संस्था के कर्मियों के सामने उजागर नहीं किया लेकिन यह साबित हो गया है कि आरोपी ने अपने फर्ज़ में कोताही बरती और अहम जानकारी पड़ोसी देश को दी जिससे भारतीय राजनयिकों के जिंदगी को खतरा हो सकता था।