नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने नई मुस्लिम लड़की को उसके पति के साथ रहने की इजाजत देते हुए जामियानागर पुलिस को निर्देश दी है कि वह शादीशुदा जोड़े को सुरक्षा दे। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी।
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अब इस माले में लड़की बालिग़ है और उसने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया और अपनी मर्ज़ी से ही शादी की जिसे अदालत ने स्वीकार किया। दरअसल गैर मुस्लिम समाज से संबंध रखने वाली लड़की जो पूर्वी दिल्ली के एक अस्पताल में डोक्टर थी, ने 14 मई 2018 को नौकरी छोड़कर अपने एक दोस्त मोहम्मद बिलाल के साथ यूपी के एक शहर चली गई थी। जिसके बाद उसके घर वालों ने थाना में लड़की की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिलाल के दोस्तों को पकड़ कर उनसे सख्ती से पूछताछ की। वकील के मुताबिक पुलिस उसके दोस्त को बुरी तरह पीटा और इस बीच लड़की के घर वालों के डर से इधर उधर घूमती रही। इस बीच लड़की ने एडवोकेट सरफ़राज़ हुसैन से राबता किया जिसके बाद 5 जून को हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर की गई जिसमें अदालत से दरखास्त की गई कि, क्योंकि लड़की धर्म बदल लिया है इस लिए हमें ऑनर किलिंग का खतरा है हमें सुरक्षा दी जाए।