NRC के आधार पर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट

एनआरसी लिस्ट को लेकर मंगलवार को एनआरसी की मसौदा रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई। स्टेट क्वार्डिनेटर प्रतीक हजेला ने एनआरसी मसौदा सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई व न्यायमूर्ति आरएफ नारिमन की पीठ ने एनआरसी मामले की रिपोर्ट को गंभीरता से पढ़ा।

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि अभी प्रकाशित यह एनआरसी महज एक मसौदा है। इसके आधार पर किसी भी अथाॅरिटी को किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवार्इ करने का अधिकार नही है। अभी फाइनल एनआरसी तैयार करने की प्रकिया शुरू होगी।

इससे पहले लोगों को नोटिस भेजा जाएगा। इतना ही नहीं उन्हें अपनी आपत्तियां और दावे पेश करने का मौका दिया जाएगा। उनकी आपत्तियों और दावाें को सुनने के बाद ही अंतिम एनआरसी रिपोर्ट बनेगी।

वहीं 7 अगस्त से एनआरसी मसौदा देखने के लिए उपलब्ध होगा। इसके बाद आपत्तियां और दावों के आधार पर सितंबर के अंत तक इस पर विचार विमर्श किया जाएगा।