हैदराबाद : भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय “विंक गर्ल” के खिलाफ सभी मामलों को रद्द कर दिया है, प्रिया प्रकाश वैरियर जो अचानक फिल्म की एक छोटी क्लिप के बाद इंटरनेट सनसनीखेज बन गईं, जिसने उन्हें वेलेंटाइन डे की पूर्व संध्या पर वायरल हुआ था। फिल्म ‘ओरु अदार लव..’ में एक गीत अनुक्रम के दौरान उसे अपने प्रेमी पर मुस्कुराते हुए दिखाया गया था। दरअसल उनके एक गाने ‘ओरु अदार लव..’ को लेकर उन पर इस्लाम के अपमान का आरोप लगा था और मामले को आईपीसी के धारा 295 ए के तहत दायर किए गए थे।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा मामले की सुनवाई के दौरान कहा, “किसी फिल्म में कोई भी गीत गाता है और आपके पास कोई अन्य मामला दर्ज करने के अलावा कोई अन्य काम नहीं है।” खंडपीठ ने यह भी नोट किया कि इस मामले के लिए पहली बार पुलिस शिकायत दर्ज कराने में कोई औचित्य नहीं था।
Supreme Court quashes criminal case against Priya Varrier over viral wink song https://t.co/dPt8FhbopN pic.twitter.com/D7j7Vq4nLJ
— Pagal_Anna (@anna_pagal) August 31, 2018
पहली बार अभिनेता प्रिया प्रकाश, वायरल वीडियो के कारण कई सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर कई बार बढ़ने के बाद उनके प्रशंसक थे। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में भी घोषणा की है कि अभिनेता या उनकी फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ कोई और शिकायत नहीं की जाएगी।
जिस गाने पर विवाद हुआ वो केरल के मालाबार क्षेत्र का एक पारंपरिक मुस्लिम गीत है। यह गाना पैगंबर मोहम्मद और उनकी पहली पत्नी खदीजा के बीच प्रेम का वर्णन और प्रशंसा करता है। इस गाने के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तेलंगाना, रजा अकादमी और जन जागरण समिति ने मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को कथित तौर पर चोट पहुंचाने के लिए प्रिया पर एफआईआर दर्ज कराई थी।
याचिकाकर्ताओं ने दायर याचिका में कहा था कि तेलंगाना और महाराष्ट्र में गाने की गलत व्याख्या के आधार पर विभिन्न समूहों द्वारा आपराधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं और इसी तरह की शिकायतें अन्य गैर-मलयालम भाषी राज्यों में भी दर्ज होने की संभावना लग रही थी।
We were able to do that in the first attempt itself, Priya Prakash Varrier on her famous wink scene in the film.#NewsToday
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