इराक: IS से संबंध के आरोप में 300 से अधिक लोगों को सजा-ए-मौत

इराक़ में दो अदालतों ने आतंकवादी संगठन आईएस के संबंध के आरोप में तीन सौ से अधिक लोगों को दोषी बताकर सजा ए मौत का आदेश दिया है। उनमें दस से अधिक विदेशी भी शामिल हैं।

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इन संदिग्धों के खिलाफ उत्तरी शहर मोसुल के पास स्थापित की गई एक अदालत और राजधानी बग़दाद में एक अदालत में मुकदमा चलाया गया है। आईएस से जुड़े विदेशियों के खिलाफ बगदाद की अदालत में मुकदमा चलाया गया है।

न्यायिक सूत्रों के अनुसार जनवरी के बाद से बगदाद की अदालत ने 97 विदेशियों को मौत की सजा सुनाई है और 185 को आजीवन कारावास की सजा का आदेश दिया है। आईएस से संबंध के आरोप में जिन महिलाओं को मृत्युदंड या आजीवन कारावास का आदेश दिया गया है, उनमें से अधिकतर का संबंध तुर्की या पूर्व सोवियत संघ में शामिल लोकतंत्रों और मध्य एशियाई राज्यों से हैं।

जनवरी से इराक की एक अदालत ने एक जर्मन महिला को आईएस से संबंध के आरोप में दोषी करार देकर मौत की सजा सुनाई थी और मंगलवार को एक फ्रांसीसी महिला को उम्रकैद का आदेश दिया है।