इशरत जहां मामला: सीबीआई अदालत ने पीपी पांडे को मुकदमे से डिस्चार्ज किया

मुंबई। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने आज गुजरात के पूर्व महानिदेशक पी पी पांडे को 2004 में पेश आने वाले इशरत जहाँ और तीन अन्य के फर्जी एनकाउंटर में डिस्चार्ज कर दिया है। जोकि इस मामले में अहम आरोपी थे।

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खबर के मुताबिक अहमदाबाद में विशेष सीबीआई जज जे के पांडिया ने पांडे को मुक़दमा से ख़ारिज करने की दरखास्त को मंज़ूर करते हुए उनको मुक़दमा से डिस्चार्ज कर दिया है, क्योंकि उनके खिलाफ इशरत जहाँ और तीन अन्य के अगवा और हत्या का कोई सबूत नहीं मिला है।

सीबीआई ने जांच के बाद पांडे के खिलाफ कार्रवाई की थी जो कि एनकाउंटर के दौर में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के प्रमुख थे और कथित तौर पर फर्जी मुठभेड़ में शामिल थे। अदालत ने कहा कि पांडे के खिलाफ कोई गवाह नहीं पेश किया गया कि वे अपहरण और हत्या मामले में शामिल थे।

जबकि अन्य एजेंसियों के साक्ष्यों की जांच में सबूतों और गवाहों में विरोधाभासी चीज़ें पाई जाती हैं। जबकि एक अधिकारी होने के मद्देनजर जांच अधिकारी ने उनके खिलाफ सरकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं की। उनके खिलाफ सीबीआई ने 2013 में डीजी वंजारा और जी एल सिंघानिया सहित सात आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ आरोप तय किये गये थे। जिन पर अपहरण, हत्या और षड्यंत्र रचने