इशरत जहां केस: आरोपी पुलिस अधिकारियों की बहाली पर गुजरात सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने किया जवाब तलब

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दो पुलिस अफसरों एन के अमीन और तरुण बारोट जो इशरत जहां एनकाउंटर मामले में आरोपी हैं। दोबारा नौकरी पर तैनात करने के खिलाफ याचिका पर गुजरात सरकार से जवाब तलब किया है।

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दर्ज किए गये याचिका पर मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने गुजरात सरकार से जवाब तलब किया है।

याचिका में पूर्व आईपीएस अधिकारी राहुल शर्मा ने आरोप लगाया है कि दो पुलिस अधिकारियों एनके अमीन और तरुण बारूत को गुजरात के तापी जिले में पुलिस अधीक्षक और रेलवे पुलिस अधीक्षक के रूप में बहाल किया गया है।

आवेदक ने आरोप लगाया है कि अमीन को सोहराबुद्दीन शेख और इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर मामले और बारूत को सादिक ज़मान और इशरत जहां मामले में मुकदमे का सामना है। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में अमीन को बरी कर दिया गया है। दोनों पुलिस अधिकारियों को पुलिस बल के साथ समझौते के आधार पर फिर से काम पर लगाया गया है।