बैतूल मुकद्दस: इजराइल की मजिस्ट्रेट अदालत यहूदियों को मस्जिदे अक्सा के दरवाज़ों पर इबादत करने की इजाजत दे दी। अदालत का कहना है कि मस्जिदे अक्सा पर यहूदियों का हक अरबों से कम नहीं।
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इब्रानी टीवी 7 की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली अदालत की ओर से यह फैसला उस समय किया गया जब इजरायली पुलिस ने तीन यहूदी महिलाओं को मस्जिदे अक्सा के बाबे हत्ता में इबादत से रोक दिया। और उन्हें प्रतिबंधित स्थान पर इबादत करने पर मस्जिदे अक्सा में दाखिल होने पर कुछ दिनों की प्रतिबंध लगा दी।
इब्रानी टीवी की रिपोर्ट में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट अदालत के जज ने पुलिस की ओर से यहूदी महिलाओं को वहां मस्जिदे अक्सा से बाहर करने और उन्हें इबादत से रोकने पर आशचर्य जताया। इस मौके पर पुलिस के वकील का कहना था कि महिलाओं को इस लिए वहां से हटाया गया, क्योंकि उनकी इबादत की वजह से मुसलमानों और यहूदियों के बीच तनाव पैदा होने की आशंका थी।
इस पर अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इजराइल में बसने वाले शख्स को हर जगह यहाँ तक कि हर रोड पर इबादत करने का अधिकार है और किसी एक समूह की वजह से दुसरे को उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।