ITAT में नियुक्ति प्रक्रिया चार सप्ताह में पूरा किया जाए: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टेक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (आई टी ए टी) के विभिन्न बेंच में चेयरमेन और डीप्टी चेयरमेन के रिक्त पदों पर नियुक्तियों में देरी के मामले में केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए चार सप्ताह के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया।

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यूएनाअई की खबरों के मुताबिक़ मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह केहर न्यायमूर्ति डी वाई चन्दरचूर और जस्टिस संजय किशन कौल की पीठ ने कल कहा कि आईटीएटी सरकार के लिए आमदनी वसूली के ख़ास स्रोतों में से एक है, लेकिन इसमें रिक्त पदों को भरने की गति बहुत धीमी है।

शीर्ष अदालत ने इस समय केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली के प्रति नाराजगी जाहिर की जब अतिरिक्त सॉलिस्टर जनरल (ए एस जी) मनिंदर सिंह ने रिक्त पदों पर नियुक्तियों के लिए तीन महीने की मोहलत मांगी है।