अब नहीं होंगे जंतर-मंतर पर आन्दोलन, NGT ने प्रदर्शनकारियों को दूसरी जगह शिफ्ट करने को कहा

दिल्ली के जंतर-मंतर इलाके में अब धरने-प्रदर्शन पर रोक लग सकती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार से इलाके में लोगों का जमा  होने से रोकने को कहा है. यह फ़ैसला जस्टिस आरएस राठौर की अगुआई वाली बेंच ने सुनाया है।

इसके अलावा कनॉट प्लेस में सड़क किनारे लगी रेड़ियों और अस्थायी ढांचों, लाउडस्पीकरों को हटाने का आदेश भी दिया है।

वहीँ, एनजीटी ने प्रदर्शनकारियों और धरना दे रहे लोगों को तुरंत अजमेरी गेट के रामलीला ग्राउंड में शिफ्ट करने को कहा है।

ट्रिब्यूनल ने कहा कि प्रदर्शनकारियों द्वारा इस इलाके का इस्तेमाल करने से रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण कानून, 1981 का उल्लंघन हो रहा है।

बता दें कि एनजीटी ने यह फ़ैसला वरुण सेठ और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया है, जिसमे कहा गया था कि यहाँ होने वाले आंदोलनों की वजह से ध्वनि प्रदूषण बढ़ गया है और आसपास रहने वालों को काफी दिक्कत होती है।