झारखंड सरकार ने मंगलवार को द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, 1908 की धारा 16 के तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) को बैन कर दिया है।
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) को बैन करने के लिए झारखंड सरकार ने आतंकी कनेक्शन का हवाला दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने पीएफआई को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया।
Jharkhand govt bans Popular Front of India (PFI) in the state under Section 16 of The Criminal Law Amendment Act, 1908. pic.twitter.com/JWtB3H7kDz
— ANI (@ANI) February 12, 2019
जानकारी के लिए आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने इससे पहले भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगाया था। जिसके बाद यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था। उस समय हाईकोर्ट के आदेश पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बैन को हटा दिया गया था। पुलिस के द्वारा जो तर्क दिए गए थे वह कोर्ट में नहीं टिक सके थे।