झारखंड सरकार को झटका, हाईकोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर लगे बैन को हटाया

हाईकोर्ट ने सोमवार (27 अगस्त) को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। इस मुस्लिम संगठन को राज्य सरकार द्वारा अवैध घोषित करने का फैसला किया गया था। कोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार ने संगठन पर बैन लगाने …

कोर्ट ने सरकार के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसके तहत पीएफआइ को राज्य में प्रतिबंधित किया गया था। उक्त आदेश के बाद अब इस संस्था के लोगों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और निचली अदालत में चल रहा ट्रायल भी समाप्त हो जाएगा।

सोमवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा पीएफआइ पर प्रतिबंध लगाने वाली सरकार की अधिसूचना तकनीकी रूप से गलत है। अधिसूचना का गजट प्रकाशन भी नहीं किया गया था और कई प्रावधानों का भी पालन नहीं किया गया। ऐसे में उक्त संस्था पर प्रतिबंध लगाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसके बाद कोर्ट ने पीएफआइ पर प्रतिबंध लगाने वाली अधिसूचना को ही निरस्त कर दिया। दरअसल सरकार ने 21 फरवरी 2018 को सीएलए (क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट)-1968 की धारा 16 के तहत पीएफआइ पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद सरकार ने इस संस्था के सदस्यों पर प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी।

बता दें कि पीएफआइ के सदस्य अब्दुल वदूद ने इस संबंध में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में संस्था पर प्रतिबंध लगाने, प्राथमिकी दर्ज करने व सीएलए (क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट)- 1968 की धारा 16 को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि सरकार ने बिना किसी ठोस साक्ष्य के ही संस्था पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध लगाने के पूर्व प्रावधानों का पालन नहीं किया है लिहाजा आदेश को निरस्त किया जाए।